हिंद स्वराष्ट्र सूरजपुर फिरोज अंसारी मिली जानकारी के अनुसार युवती और आरोपी युवक शेष नारायण नायक लगभग एक ही जगह पर दोनों साथ साथ काम करते थे काम करने के दौरान इन दोनों के बीच जान पहचान हो गई और आज से तकरीबन 7 माह पहले आरोपी युवक शेष नारायण नायक उक्त युवती के घर खाना लेने के लिए आया था और इसी दरमियान युवती के घर में किसी अन्य और के न रहने के कारण मौके का फायदा उठाते हुए उक्त प्रथिया युवती के साथ सूनेपन का फायदा उठाते हुए जबरन अनाचार किया था जिसका विरोध करने पर आरोपी युवक के द्वारा प्रथिया युवती को शादी का प्रलोभन दिया गया और इसी बीच बारंबार उसका दैहिक शोषण भी किया गया लेकिन बार-बार उक्त युवती के द्वारा शादी के लिए जब बारंबार युवक को युवती के द्वारा कहा गया तो युवक अपने बात से मुकर गया और शादी करने से इनकार कर दिया
इसी तारतम्य में प्रार्थीया युवती के द्वारा एक लिखित शिकायत थाना पंडरी में दिया गया उक्त युवती के शिकायत मामला दर्ज करते हुए मामले में आरोपी युवक को विवेचना में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध कर और आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्षी पाए जाने पर और आरोपी के द्वारा स्वयं स्वीकार स्वीकार किए जाने पर मामले को पंजीबद्ध करते हुए अपराध क्रमांक 345 222 धारा 376 2 n भारतीय दंड संविधान के तहत उक्त मामले में आरोपी शेष नारायण नायक पिता संतोष कुमार नायक उम्र लगभग 26 वर्ष हाल मुकाम प्रगति नगर कुमार प्रोविजन के सामने थाना पंडरी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ को दिनांक 19 /5/2022 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया