प्रशांत कुमार पाण्डेय
राजपुर
राजपुर: जहां एक ओर बाल विवाह रोकने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर तहसीलदार की अनुमति से एक बाल विवाह का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि घटना राजपुर तहसील के मदनेश्वरपुर ग्राम की हैं । मदनेश्वरपुर ग्राम के निवासी का विवाह 19 जून 2020 को संपन्न हुआ जिसके लिए अनुमति राजपुर तहसीलदार सुरेश राय से लिया गया था। विवाह के वक्त लड़के की उम्र 19 वर्ष थी,जबकि कानूनन लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हैं। लड़का नाबालिक हैं इसकी जानकारी तहसीलदार को पहले ही दी जा चुकी थीं तथा विवाह अनुमति हेतु संलग्न दस्तावेज में लड़के का आधार कार्ड व फोटो दिया गया था । इसके बावजूद तहसीलदार ने सब कुछ जानते हुए कि लड़का नाबालिक हैं विवाह की अनुमति प्रदान कर दी।
हमारे संवाददाता को दिए अपने बयान में लड़के के पिता व स्वयं लड़के ने बताया कि विवाह अनुमति के वक़्त उन्होंने तहसीलदार को इस बात से अवगत कराया था कि लड़का नाबालिक हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि तहसीलदार ने कैसे नियमो का खिलवाड़ करते हुए नाबालिक के विवाह में अपना योगदान दिया हैं।
चार दिन पूर्व जब उक्त घटना के बारे में जब तहसीलदार सुरेश राय से पूछा गया तो उन्होंने इस बात की जानकारी उन्हें ना होने की बात कही साथ ही जांच करके कार्यवाही करने की बात कही। इसपर जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि चुकी विवाह आपकी अनुमति से हुआ है तो आप अपने उपर क्या कार्यवाही करेंगे ,तो तहसीलदार ने जांच के बाद ही कुछ कह पाने की बात कही।
चुकी मामला नाबालिक से संबंधित है इसलिए उनका नाम पता वगैरा नहीं छापा गया है जबकि इस मामले से जुड़े सभी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है जिसे जरूरत पड़ने पर प्रस्तुत किया जा सकता हैं।