दो दिन में रोक गए 5 बाल विवाह,परिवार वालों को दी गई समझाइश

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हिंद स्वराष्ट्र समाचारपत्र सूरजपुर दो दिनों में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने 05 बाल विवाह रोके है। ग्रामीणों द्वारा लगातार जिला बाल संरक्षण अधिकारी को बाल विवाह की सूचना दी जा रही है। उम्र के सत्यापन के पश्चात् जिला स्तरीय टीम लगातार बाल विवाह रुकवा रही है। ग्राम बंजा से सूचना प्राप्त हुई कि ग्रामीणों द्वारा एक बालिका के उम्र का सत्यापन कराने पर पता चला कि बालिका का उम्र मात्र 14 वर्ष 06 माह हुआ है। संयुक्त टीम को जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने मौके पर भेजा जहां बालिका सहित परिजनों को समझा कर दस्तावेज तैयार कर विवाह रुकवा दिया गया।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल को ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि एक 17 वर्षिय बालिका का विवाह ग्राम डुमरिया, वि.ख. भैयाथान में कराया जा रहा है। जिसे तत्काल मौके पर संयुक्त टीम पहुंची और पंचनामा, कथन तैयार कर विवाह को स्थगित करा दिया गया। ग्राम राजकिशोर भटगांव से जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग बालक का विवाह कराया जा रहा है। जांच करने पर पाया गया कि बालक का उम्र मात्र 15 वर्ष 06 माह हुआ है। जबकि बालक का विवाह योग्य उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्रामीणों ने बालक के शिक्षा नहीं ग्रहण करने की बात बताई जा रही थी। परन्तु टीम द्वारा दाखिल खारीज का प्रमाण पत्र दिखाने पर विवाह रोक दिया गया। अन्य मामले में ग्रामीणों ने सूचना दी की एक नाबालिक लड़की का विवाह कराया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने संयुक्त टीम को मौंके पर भेजा टीम के पहुंचते बालिका ने माता-पिता डर से वहीं चले गये। सभी को समझाइश दिया गया और कल बालिका सहित माता-पिता को बाल कल्याण समिति में दिया गया। सरपंच ने बालिका सहित परिजनों को सूचना प्रस्तुत करने का जिम्मा लिया।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी को ग्रामीणों ने एक 18 वर्ष के बालक का विवाह हो रहा था। जब टीम मौंके पर पहुंची तो बालक का उम्र 18 वर्ष 08 माह निकला जहां घर वालों को समझाईस देकर बाल विवाह रोकवा दिया गया।

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