अम्बिकापुर-रामानुजगंज एनएच के पैच रिपेयरिंग कार्य में अनियमितता, अफसरों-ठेकेदारों पर एफआईआर का आदेश

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हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : अंबिकापुर-रामानुजगंज एनएच पर करोड़ों की लागत से पैच रिपेयरिंग कार्य में वित्तीय अनियमितता को लेकर पेश परिवाद पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार कोशले ने विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी द्वारा
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में धारा 156(3) के तहत परिवाद पेश किया गया था( परिवाद स्वीकार करते हुए सीजेएम अंबिकापुर ने संबंधित एनएच के अधिकारियों बीके पटोरिया कार्यपालन अभियंता, एलएल टोप्पो एसडीओ, अमित दास सब इंजीनियर, व ठेकेदार मेसर्स आरके इन्फ्रास्ट्रक्चर व मेसर्स गौरी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने थाना अंबिकापुर में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें अंबिकापुर-रामानुजगंज रोड में हुई गड़बड़ी के संबंध में अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने की मांग की गई थी।
आवेदन में उल्लेख किया गया था कि कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राज्य मार्ग संभाग कार्यालय अंबिकापुर द्वारा 4 जून २०१९ को मेसर्स आरके इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल रोड दर्रीपारा अंबिकापुर को बीटी पैच रिपेयरिंग का वर्क आर्डर अंबिकापुर से रामानुजगंज गढ़वा रोड हेतु जारी किया गया था। पीएसी 94.62 लाख रुपए का वर्क आर्डर जारी किया गया था। टोटल कंटेंट 64.99 लाख का था तथा उक्त कार्य को 15 दिसंबर 2019 तक पूर्ण करना था। इसी प्रकार 22 अगस्त 2019 को गौरी कंस्ट्रक्शन कंपनी संगम चौक गौरी भवन अंबिकापुर को बीटी पैच रिपेयरिंग का वर्क आर्डर अंबिकापुर से रामानुजगंज गढ़वा रोड हेतु जारी किया गया था। पीएसी 144.95 लाख का वर्क आर्डर जारी किया गया था तथा टोटल कंटेंट 95.48 लाख का था। उक्त कार्य को 1 माह के अंदर पूर्ण करना था। दोनों कार्य की जांच 10 जून 2020 को सभी अधिकारियों की उपस्थिति में की गई। इसमें काफी त्रुटि पाई गई। अधिकांश मार्ग में बीटी पैच क्षतिग्रस्त होना पाया गया। इसी प्रकार निरीक्षण में पाया गया कि अनुबंध अपूर्ण होने के कारण माप पुस्तिका में माप दर्ज नहीं होने के कारण मात्रा का सत्यापन नहीं हो सका है। मार्ग के किलोमीटर 42/4, 43/8, 45/6, 45/8, 59/8, 59/6, 60/2, 63/6, 63/8, 84/6, 87/2, 96/2, 102/8, 104/6, 107/4, 107/6 में बीटी पैच रिपेयर का कार्य कराया गया था जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुका है। उक्त तथ्य जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय रायपुर को 27 जनवरी 2021 को जांच प्रतिवेदन मय पत्र को भेजा गया। इसमें उपरोक्त तथ्यों के अलावा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। थर्ड पार्टी निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 10 जून २०२० को भी संयुक्त निरीक्षण किया गया। इसमें आरके इंफ्रास्ट्रक्चर बी क्लास द्वारा अंबिकापुर रामानुजगंज से गढ़वा मार्ग में मरम्मत संरक्षण एवं अन्य सुरक्षात्मक सांकेतिक कार्य किए गए थे। इसके लिए 56.73 लाख रुपए का अनुबंध भी हुआ था जिसका भुगतान भी हो गया है। उक्त दोनों वर्क आर्डर के आधार पर ठेकेदारों को उपरोक्त बीटी पैच रिपेयरिंग का कार्य करना था, लेकिन ठेकेदारों द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर बीटी पैच के कार्य में लीपा पोती की गई और पूरी राशि निकाली गई।
शासकीय राशि का किया गया गबन
अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग के बीटी पैच रिपेयरिंग कार्य में अनियमितता की गई है तथा शासकीय राशि का गबन किया गया है। इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा एक आपराधिक कृत्य भी है। उक्त कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने की मांग करते हुए डीके सोनी द्वारा आवेदन मय दस्तावेज पेश किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया गया था। लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं होने के कारण डीके सोनी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में परिवाद पेश किया। इसे स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना कर न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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