हिंद स्वराष्ट्र : राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी कर जिन जिलों में पॉजेटिविटी रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है उन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया हैं। नाईट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक के लिए होगा। छत्तीसगढ़ में अभी सिर्फ दो ही जिले हैं जो चार के करीब या चार से ज्यादा है। रायपुर में पॉजेटिविटी रेट 7 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है, जबकि दुर्ग का पॉजेटिविटी रेट 4 के आसपास है। लिहाजा रायपुर में नाईट कर्फ्यू का आदेश जारी हो सकता है। वहीं दुर्ग में भी कड़े प्रतिबंध लागू किये जा सकते हैं। 4 प्रतिशत से ज्यादा पॉजेटिविटी रेट वाले जिले मसलन रायपुर में स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पुल और अन्य सार्वजनिक जगहों को प्रतिबंधित किया गया है। मास्क अब बाजार, दुकानों व भीड़भाड़ वाली जगहों पर अनिवार्य होगा। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के निर्देश भी दे दिये गये हैं। सरकारी कर्मचारियों को भीड़भाड़ वाले ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन से बचने को कहा गया है। अन्य जिलों की बात करें तो रैली, भीड़, बड़े आयोजन जिसमें समाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के साथ-साथ खेलकूद के आयोजन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो निजी अस्पताल संचालक, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों से बात कर कोरोना के संदर्भ में विचार करें। साथ ही कोरोना को लेकर भ्रामक खबरों से भी बचने को कहा गया है।वहीं कलेक्टर व एसपी को चैंबर आफ कामर्स, मॉल संचालकों, होलेसेलर, सिनेमा व थियेटर मालिक, होटल व रेस्टोरेंट संचालकों से भी चर्चा करने को कहा गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो कोशिश करें कि 4 प्रतिशत से ज्यादा पॉजेटिविटी रेट ना जाये। वहीं आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर भी सख्ती के निर्देश दिये गए हैं। रेल यात्रियों की रेंडमली टेस्ट करने और माइक्रो व मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने के भी जिला प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं।